Pmegp Loan Kaise Le: प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम को पहले की दो योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP), को मिलाकर बनाया गया है। ये दोनों योजनाएं युवाओं के बीच रोज़गार पैदा करने के लिए समान काम कर रही थी।
Pmegp Loan Kaise Le
इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रोजेक्ट की लागत का 5-10% ही निवेश करना होता है जबकि सरकार विभिन्न मानदंडों के आधार पर प्रोजेक्ट की लागत की 15-35% सब्सिडी प्रदान करती है। कार्यकम में भाग लेने वाले बैंक व्यवसायिक को शेष धनराशि टर्म लोन के रूप में प्रदान करते हैं।
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के उद्देश्य
PMEGP के चार मुख्य उद्देश्य हैं:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करने के लिए नए व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करना
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से बिखरे हुए पारंपरिक कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं को साथ लाना और स्वरोज़गार के रास्ते बनाना
- ग्रामीण लोगों के शहरों में प्रवास को रोकने के लिए स्थायी रोज़गार देना, रोज़गार की तलाश करना। यह विशेष रूप से उन पारम्परिक कारीगरों, भावी कारीगरों और ग्रामीण- शहरी बेरोज़गार युवाओं के लिए है जो पारंपरिक या मौसमी काम करने के बाद साल के बाकी दिनों में बेरोज़गार रहते हैं
- कारीगरों की आय कमाने की क्षमता बढ़ाने, ग्रामीण और शहरी रोज़गार की वृद्धि दर बढ़ाना
PMEGP लोन के तहत लागू ब्याज दरें
पीएमईजीपी योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर और सब्सिडी एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग-अलग हो सकती है और आवेदक की प्रोफाइल, व्यवसाय स्थिरता और प्रोजेक्ट लागत पर निर्भर करेगी।
PMEGP के तहत विभिन्न योग्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और NBFC द्वारा लोन दिया जाता है।
PMEGP लोन के लिए योग्यता
PMEGP लोन व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य संगठनों को भी दिया जाता है जो इस तरह के टर्म लोन के लिए तय मानदंडों को पूरा करते हैं । लोन की शर्तें नीचे दी गई हैं:
- अगर आवेदक 10 लाख रु. से अधिक लागत वाली एक मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट और 5 लाख रु. की लागत वाली सर्विस यूनिट के लिए लोन लेना चाहता है, तो आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, और कम से कम 8 वीं कक्षा पास हो
योग्य संस्थान
- स्वयं-सहायता समूह भी PMEGP लोन ले सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने योजना के तहत कोई अन्य लाभ नहीं लिया हो
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर हो
- उत्पादन को-ऑपरेटिव समितियाँ
- चैरिटेबल ट्रस्ट
इस लोन का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है। PMEGP लोन केवल नई व्यवसायों को दिया जाता है और यह PMRY, REGP या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत स्थापित मौजूदा व्यवसायों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, कोई भी व्यवसाय जिसने अन्य योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह PMEGP लोन के लिए योग्य नहीं है।
PMEGP के तहत ₹1 करोड़ तक का दूसरा लोन अप्लाई करें
मौजूदा PMEGP/ REGP/ मुद्रा व्यवसायों को बढ़ाने के लिए , आवेदक अब दूसरे 1 करोड़ रु. तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक PMEGP योजना के तहत, दूसरे लोन के लिए 15% से 20% तक की सरकारी सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं।
PMEGP लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज
PMEGP लोन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- आठवीं पास का प्रमाण पत्र
- पहचान और पता प्रमाण
- यदि आवश्यक हो तो विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र
- उद्यमी विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
- एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक / भूतपूर्व सैनिक / पीएचसी के लिए प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक और तकनीकी का प्रमाण पत्र
PMEGP लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
PMEGP लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका निम्नलिखित है:
स्टेप 1: ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए PMEGP (खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं । या यहाँ क्लिक करें https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp
स्टेप 2: ऑनलाइन PMEGP एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें
स्टेप 3: सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, जानकारी सेव करने के लिए ‘Save Applicant Data’ पर क्लिक करें
स्टेप 4: अपने डेटा को सेव करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा
स्टेप 5: एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, आवेदक का आईडी नंबर और पासवर्ड उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा
PEMPG लोन के लिए ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें
स्टेप 1: आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें
स्टेप 2: सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सेव करें
स्टेप 3: आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट लें
स्टेप 4: आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकटतम कार्यालय में जमा करें
स्टेप 5: संबंधित बैंक द्वारा निष्पादित सभी संबंधित औपचारिकताओं को समाप्त करें
PMEGP लोन एप्लीकेशन स्टेटस
स्टेप 1: PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें: kviconline.gov.in/pmegp/
स्टेप 2: एक नया पेज खोलने के लिए ‘Login Form for Registered Applicant’ पर क्लिक करें
स्टेप 3: अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग-इन पर क्लिक करें
स्टेप 4: अंत में अपने PMEGP लोन एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए, आपको ‘View Status’ पर क्लिक करना होगा
PMEGP लोन की जानकारी
PMEGP लोन के नीचे विभिन्न पहलू दिए गए है। प्रत्येक पार्टी के प्रतिशत शेयर से लेकर फंड्स का आवंटन, ब्याज दर और कार्यकाल।
PMEGP लोन आवंटन: यहां PMEGP लोन के तहत दी गई लोन राशि के आवंटन बारे में दिया गया है।
- लोन आवेदन मंजूर होने के बाद बैंक, प्रोजेक्ट लागत का 95% (समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए) या 90% (सामान्य आवेदकों के लिए) देता है
- इसमें से 15-35% मार्जिन मनी या सब्सिडी है जो सरकार द्वारा दी जाती है बैंकों द्वारा ली जाने वाली मार्जिन मनी की राशि आवेदक द्वारा प्राप्त वास्तविक पूंजी व्यय के अनुरुप होगी। बाकी मार्जिन मनी जो उपयोग नहीं हुआ है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) को वापस कर दिया जाएगा
- बकाया धनराशि (यानी दिए जाने वाले 90%/ 95% फण्ड से 15-35% सब्सिडी घटाकर) बैंक द्वारा टर्म-लोन या PMEGP लोन के रूप में दी जाती है
ब्याज दर:
PMEGP लोन पर ब्याज दर SME क्षेत्र पर लागू होने वाली सामान्य दर जितनी ही होगी।
PMEGP लोन की अवधि:
शुरुआती अवधि (जो आमतौर पर 6 महीने से अधिक नहीं होती है) के बाद, बैंक आवदकों को PMEGP लोन का भुगतान करने के लिए 3-7 वर्षों की अवधि दे सकते हैं
मार्जिन मनी / सब्सिडी:
मार्जिन मनी को एक अलग सेविंग अकाउंट में रखा जाता है, जो लोन अकाउंट से जुड़ा होता है, और 3 साला की अवधि के लिए लॉक किया जाता है, जिसके बाद इसे PMEGP लोन के साथ मिलाया जाता है
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स:
PMEGP लोन के लिए आवश्यक है कि मार्जिन मनी लॉक होने के बाद तीन साल में कम से कम एक बार वर्किंग कैपिटल खर्च, कैश क्रेडिट लिमिट के बराबर हो, और उपयोग स्वीकृत सीमा के 75% से कम नहीं होना चाहिए।
PMEGP के तहत आर्थिक मदद
यह योजना विभिन्न मापदंडों के आधार पर लोगों की आर्थिक मदद करती है। हालाँकि, इस योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) शामिल हैं।
आवेदक से योगदान की राशि सामान्य वर्ग के लिए 10% और विशेष श्रेणियों के लिए 5% है, जैसे कि एससी / एसटी / ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व-रक्षा कर्मचारी, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति और उत्तर पूर्व के लोग क्षेत्र, पहाड़ियों और सीमा क्षेत्र आदि।
सब्सिडी की दर शहरी क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लिए 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% होगी। लोगों की विशेष श्रेणियों के लिए, सरकार से सब्सिडी, शहरी क्षेत्रों के लिए 25% और ग्रामीण स्थानों के लिए 35% होगी।
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निष्कर्ष
रुस्तम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से अब तक आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा, यह देवी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, दोस्तों आज किस आर्टिकल में हमने बताया कि किस तरह आप PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद!